छत्तीसगढ़

शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म एवं गर्भपात के मामले मे सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार

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थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही

महिला सम्बन्धी अपराधों मे शामिल आरोपियों पर लगातार की जा रही सख़्ती से कार्यवाही

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 30/10/24 कों थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम पड़निया बरिया निवासी राहुल सिंह से पीड़िता का जानपहचान साथ मे पढ़ने के दौरान हुआ था, बाद मे आरोपी राहुल पीड़िता से मोबाइल नंबर के जरिये बातचीत कर पसंद करने एवं शादी करने की बात बोलता था,

जिस पर पीड़िता विश्वास कर बातचीत करती थी कि घटना दिनांक 15/10/17 कों राहुल सिंह पीड़िता कों सुभाषनगर रूम जरुरी काम होने की बात बोलकर बुलाया और पीड़िता से जबरन दुशलार्म की घटना कारित किया है, आरोपी बीच बीच मे पीड़िता से मिलता रहता था, वर्ष 2021 मे पीड़िता इस दौरान गर्भवती हो गयी, जो आरोपी पीड़िता कों दवा खिलाकर जबरन गर्भपात कराया हैं,

आरोपी द्वारा 21/08/24 कों अंतिम बार पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं, आरोपी पीड़िता कों शादी का झूठा विश्वास देकर जबरन दुष्कर्म एवं गर्भपात की घटना कारित किया गया हैं, मामले मे प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 636/24 धारा 81, 88 बी.एन.एस. एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(2)(V) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी राहुल सिंह का पता तलाश कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम राहुल सिंह उम्र 27 वर्ष साकिन पड़निया बारियों चौकी बारियों थाना राजपुर जिला बलरामपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही उप पुलिस अधीक्षक श्री एम. आर. कश्यप के निर्देशन मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक रश्मि सिंह, उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, प्रधान आरक्षक मदन गोपाल परिहार, आरक्षक सत्यम सिंह, अनिल परिहार, तेजेश्वरी राजवाड़े सक्रिय रहे।

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