छत्तीसगढ़

पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

थाना मणीपुर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्व की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।

पिकअप वाहन से की जा रही थी, पशुओं की तस्करी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपियों के धरपकड़ एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में थाना मणीपुर पुलिस के द्वारा पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

मामले का विवरण इस प्रकार है, कि दिनांक 12.03.2025 को प्रार्थी अंकित तिवारी उर्फ रिंकु तिवारी पिता श्री देवीप्रसाद तिवारी निवासी बौरीपारा अम्बिकापुर के द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि 12.03.2025 के रात्रि करीब डेढ़ बजे फोन के माध्यम से पता चला कि सांडबार पावर हाउस के पास ट्रक और पिकअप वाहन क्रमांक जे0एच0 19 सी 1800 में भिड़ंत हुई है पिकप वाहन में 10 नग गाय भी है, वाहन चालक पिकअप को छोड़कर फरार हो गया है।

जिसकी रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान उपरोक्त पिकअप वाहन का स्वामी सरवर अंसारी पिता अनवर अंसारी उम्र 30 वर्ष निवासी करकरी थाना सिसई जिला गुमला झारखण्ड होना पाया गया। पुलिस टीम द्वारा झारखण्ड से संबंधित व्यक्ति सरवर अंसारी की पता-तलाश कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा बताया गया कि वह गाय-बैल का खरीदी-बिक्री का काम करता है,

जिसके द्वारा बताया गया कि “दिनांक 12.03.2025 को दिन में वह गुमला से गाय-बैल खरीदकर अपने पिकअप वाहन में ले जा रहा था, उसी दौरान उसका पिकअप वाहन और ट्रक टकरा गया, वहां पर बहुत अधिक लोगों का भीड़ को देखकर मैं अपने पिकअप को छोड़कर भाग गया” उपरोक्त आरोपी के द्वारा गाय-बैल खरीदी-बिक्री व तस्करी करने संबंधी किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके विरूद्व अपराध सबूत पाये जाने से वैधानिक कार्यवाही/गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

उपरोक्त प्रकरण के निराकरण में थाना प्रभारी मणीपुर उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह, प्रधान आरक्षक महेष्वरशरण सिंह, सतीश सिंह, आरक्षक उमाशंकर साहू, अरविंद सिंह व साइबर सेल से आरक्षक अनुज जायसवाल सक्रिय रहे।

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