छत्तीसगढ़

अपराध क्रमांक 51/2025 धारा 04,06,10 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं 15(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

मवेशी तस्करों के विरुद्ध थाना बलरामपुर की लगातार कार्यवाही, गौ तस्करों के चंगुल से बचाए गए 06 रास बैल, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन किया गया जप्त।

विवरण पशुओं के तस्करी पर रोकथाम एवं तस्करों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर के द्वारा इकाई अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 03/05/2025 रात्रि गस्त पेट्रोलिंग के दौरान थाना प्रभारी बलरामपुर निरीक्षक भापेन्द्र साहू को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि झारखंड के मवेशी तस्कर आज पिकअप वाहन क्रमांक JH03AH4225 में ग्राम सिलफिली थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर से गौ वंशीय पशुओं को खरीदकर झारखंड के बुचड़खाना ले जाने के लिए निकला हुआ है।

सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर श्री वैभव बैंकर भापुसे एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा उनके मार्गदर्शन में निरीक्षक भापेंद्र साहू के नेतृत्व में थाना बलरामपुर तथा अन्य थाना चौकी से विशेष टीम तैयार कर नाकाबंदी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संदिग्ध वाहन के संभावित मार्गों पर अलग अलग तैनात किया गया।

इसी दौरान रात्रि करीब 3.00 बजे मुखबिर से प्राप्त सूचना अनुसार पिकअप वाहन क्रमांक JH03AH4225 प्रतापपुर सेमरसोत की ओर से अत्यधिक तेज गति से आते हुए दिखाई दिया जिसे मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुकने का संकेत दिया गया किंतु उक्त संदिग्ध वाहन के चालक के द्वारा पुलिस को देखकर अपने वाहन को भगाने का प्रयास किया गया और इसी दौरान मौके पर खड़ी एक अन्य पिकअप वाहन को पीछे से टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया।

घटना के तत्काल बाद उक्त संदिग्ध वाहन क्रमांक JH03AH4225 का चालक अपने उक्त वाहन को मौके पर छोड़कर जंगल में भाग निकला जिसका उपस्थित पुलिस बल के द्वारा आसपास ढूंडकर पकड़ने का प्रयास किया गया किंतु अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर उक्त वाहन का चालक मौके से फरार हो गया।

तत्पश्चात पुलिस के द्वारा गवाहो के समक्ष उक्त संदिग्ध पिकअप वाहन की जांच की गई तो वाहन में 06 रास बैल को अत्यंत क्रूरता पूर्वक बांधकर ठूस ठूस कर भरकर ले जा रहे होना पाया गया। मौक़े पर सभी बैलों को गवाहो एवं राहगीरों के मदद से सकुशल बरामद कर घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को मौके से जप्त किया गया।

घटना पर उक्त पिकअप वाहन चालक के विरुद्ध थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 51/2025 धारा 04,06,10 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं 15(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के फरार आरोपी की पता तलाश की जा रही है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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