छत्तीसगढ़

जशपुर में हाइवे पेट्रोलिंग वाहन से दुर्घटना : चालक आरक्षक पर एफआईआर, निलंबन और गिरफ्तारी

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जशपुर जिले में हाइवे पेट्रोलिंग वाहन के चालक आरक्षक विकास टोप्पो द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाकर एक गंभीर सड़क हादसा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है।


घटना का विवरण

15 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:30 बजे प्रार्थी कल्याण केरकेट्टा ने थाना दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बड़े भाई सिल्बेरियूस केरकेट्टा (45 वर्ष) स्कूटी से लोरो बाज़ार से खरीदारी कर लौट रहे थे। इसी दौरान कमरेगा पुलिया के पास हाइवे पेट्रोलिंग की अर्टिगा वाहन क्रमांक CG03-8574 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि घायल का दाहिना पैर घुटने के पास से कटकर अलग हो गया। परिजन तुरंत उन्हें जशपुर अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अंबिकापुर रेफ़र किया गया।


पुलिस की त्वरित कार्रवाई

  • आरोपी वाहन चालक की पहचान आरक्षक विकास टोप्पो के रूप में हुई, जो हादसे के समय ड्यूटी पर तैनात था।
  • नशे की हालत का संदेह होने पर पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया।
  • थाना दुलदुला में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 व 128(a) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
  • पुलिस ने आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को भी जब्त कर लिया गया है।
  • विवेचना जारी है।

निलंबन और विभागीय कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही और संलिप्तता पाए जाने पर आरक्षक विकास टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उसे सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की जाएगी।


एसएसपी का बयान

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा:
“कानून सभी के लिए समान है। लोरो घाट के पास हुई दुर्घटना में दोषी पाए गए आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है।”

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