छत्तीसगढ़
12 हितग्राहियों को कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने प्रदान की वनाधिकार पत्र की सत्यापित प्रति
कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने गुरुवार को कलेक्टर कोर्ट के बाद 12 हितग्राहियों को एफआरए पट्टे की सत्यापित प्रति प्रदान की। कलेक्टर श्री भोसकर ने विशेष पहल कर, जिन पात्र हितग्राहियों को एफआरए पट्टा मिला है, पर किसी कारणवश उनके पास इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए इस सुविधा की शुरुआत की है।
आदिमजाति कल्याण विकास विभाग के द्वारा, ऐसे हितग्राहियों की सूची तैयार की जा रही है तथा ग्राम पंचायत से आवश्यक कार्यवाही के पश्चात हितग्राहियों को सूचित किया जा रहा है। इसी कड़ी में इन 12 हितग्राहियों को आज वनाधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही ऐसे पात्र हितग्राही स्वयं भी प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक कलेक्टर कोर्ट में एफआरए की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रति प्राप्त कर सकते हैं।