छत्तीसगढ़

गृह अतिचार कर जान से मारने की धमकी देकर टांगी से चोट कारित किये जाने के मामले मे सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही

थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वार मामले मे कार्यवाही कर आरोपी किये गये गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त टांगी किया गया जप्त

आपराधिक प्रकरणों मे शामिल आरोपियों पर लगातार की जा रही सख़्ती से कार्यवाही

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी धनेश्वर राम पैकरा साकिन पुहपुटरा लखनपुर द्वारा दिनांक 05/09/24 कों थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ अपने मकान मे निवास करता हैं, कि घटना दिनांक 29/08/24 कों गाँव का सज्जन लाल प्रार्थी के मकान के दरवाजा कों लात मारकर खोलकर घर के अंदर घुस गया और प्रार्थी कों गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारने के लिए दौड़ाया जिससे प्रार्थी भागने लगा जो सज्जन लाल पीछे दौड़कर अपने साथ बाहर लाकर रखे गये टांगी कों उठाकर फेक कर प्रार्थी कों मारा हैं जिससे प्रार्थी के कन्धा मे चोट लगा हैं, प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना लखनपुर मे अपराध क्रमांक 218/24 धारा 331(6), 296, 351(3), 118(1) बी.एन.एस., एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(2) (V)(क) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों का कथन लेख किया गया एवं मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपी सज्जन लाल की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम सज्जन विश्वकर्मा उम्र 25 वर्ष साकिन पुहपुटरा लखनपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त टांगी बरामद किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर श्री राजेंद्र मंडावी के निर्देशन मे थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव, प्रधान आरक्षक रवि सिंह, आरक्षक दशरथ राजवाड़े शामिल रहे।

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