छत्तीसगढ़

पुरानी बातों को लेकर लाठी-डंडा से वार कर बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी सुलेन्द्र मांझी को तुमला पुलिस ने चंद घंटो के भीतर किया गिरफ्तार

थाना तुमला के ग्राम कोरंगामाल की घटना,
आरोपी सुलेन्द्र मांझी के विरूद्ध थाना तुमला में भा.न्या.सं. की धारा 103(1) का अपराध दर्ज।

आरोपी सुलेन्द्र मांझी उम्र 31 साल निवासी कोरंगामाल थाना तुमला।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तुमला क्षेत्र की एक 32 वर्षीय महिला ने दिनांक 02.11.2024 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह अपने पति एवं 02 बच्चों के साथ रहकर जीवनयापन कर रही है, इसके देवर सुलेन्द्र मांझी की शादी नहीं हुई है वह भी इनके साथ में ही रहता है।

इसके पति सुरजनो उम्र 35 साल जो गांव से घूमकर लगभग 02 बजे दिन में वापस घर में आये, खाना खाने के दौरान सब्जी कम होने पर प्रार्थिया से लड़ाई-झगड़ा करने लगे, जिस पर डर से प्रार्थिया अपने बच्चों के साथ गंाव में एक दूसरे व्यक्ति के यहां चली गई। शाम को वापस बच्चों के साथ घर में आकर प्रार्थिया खाना बना रही थी उसी दौरान लगभग 08 बजे इसका पति घूमकर घर में आये और अपने भाई देवेन्द्र मांझी से पुरानी बातों को लेकर लड़ाई-झगड़ा करने लगा।

विवाद बढ़ने पर छोटे भाई सुलेन्द्र मांझी ने घर में रखे डंडा से अपने बड़े भाई सुरजनो के उपर लगातार सिर, पैर, हाथ में वार करता रहा, जिससे प्रार्थिया के पति जमीन में गिर गये एवं उनके सिर में खून बहने लगा। कुछ देर पश्चात् प्रार्थिया के पति की मृत्यू हो गई। मामले में आरोपी के विरूद्ध भा.न्या.सं. की धारा 103(1) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान चंद घंटो के भीतर ही दबिष देकर आरोपी सुलेन्द्र मांझी को अभिरक्षा में लेकर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा जप्त किया गया है, पूछताछ में उसने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया है। आरोपी सुलेन्द्र मांझी उम्र 31 साल निवासी कोरंगामाल के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 02.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक कोमल नेताम, आर. 68 राकेष एक्का, आर. 679 रूबेन तिग्गा, आर. 711 सुरेष मिंज, आर. 478 सुजीत खाखा इत्यादि का योगदान रहा है।  
       

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