छत्तीसगढ़

सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त 03 आदतन बदमाशों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए बदमाशों कों गुंडा बदमाश की सूची मे किया गया दर्ज।

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गुंडा बदमाश जय आदित्य तिवारी उर्फ़ अंश पंडित, अतुल ताम्रकार एवं संजीत पाल लगातार आपराधिक घटनाओ मे सक्रिय रहे हैं, युवकों के विरुद्ध पूर्व मे कई आपराधिक प्रकरण किये गये हैं दर्ज।

थाना कोतवाली एवं थाना गांधीनगर के प्रतिवेदन पर पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा उपरोक्त बदमाशो का नाम गुंडा बदमाश मे दर्ज करने किया गया आदेशित।

आपराधिक गतिविधियों मे शामिल व्यक्तियों पर पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख़्ती से कार्यवाही।

जिले मे आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त व्यक्तियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना प्रभारी कोतवाली एवं थाना प्रभारी गांधीनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक सरगुजा के समक्ष थाना कोतवाली छेत्र अंतर्गत निवासरत् (01) जय आदित्य तिवारी उर्फ़ अंश पंडित आत्मज अशोक तिवारी उर्फ़ बाबा पंडित उम्र 19 वर्ष निवासी जरहागढ़ अम्बिकापुर अम्बिकापुर (02) अतुल ताम्रकार आत्मज बिरजू ताम्रकार उम्र 20 वर्ष साकिन केदारपुर अम्बिकापुर एवं थाना गांधीनगर छेत्र अंतर्गत (03) संजीत पाल आत्मज बैजनाथ पाल उम्र 38 वर्ष साकिन सकालो बांधपारा हाल मुकाम वसुंधरा विहार गोधनपुर थाना गांधीनगर के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाने एवं बदमाशो की गतिविधियों पर निगाह रखने हेतु जाहिरा गुण्डा लिस्ट मे लाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त बदमाश युवकों द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराध घटित किया गया हैं, एवं युवकों के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी बदमाशो के आपराधिक गतिविधियों मे कोई सुधार नही आया हैं, अतः थाना प्रभारी थाना अम्बिकापुर एवं थाना प्रभारी गांधीनगर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अम्बिकापुर के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुये

पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से.) द्वारा जिलांतर्गत बदमाश युवकों (01) जय आदित्य तिवारी उर्फ़ अंश पंडित आत्मज अशोक तिवारी उर्फ़ बाबा पंडित उम्र 19 वर्ष निवासी जरहागढ़ अम्बिकापुर अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) (02) अतुल ताम्रकार आत्मज बिरजू ताम्रकार उम्र 20 वर्ष साकिआं केदारपुर अम्बिकापुर एवं थाना गांधीनगर छेत्र अंतर्गत (03) संजीत पाल आत्मज बैजनाथ पाल उम्र 38 वर्ष साकिन सकालो बांधपारा हाल मुकाम वसुंधरा विहार गोधनपुर थाना गांधीनगर कों आज दिनांक से गुण्डा बदमाश की सूची में लाया जाता है।

गुंडा बदमाशों का आपराधिक प्रकरण :-

(01) जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित पितां अशोक तिवारी उर्फ बाबा पंडित उम्र 19 वर्ष निवासी जरहागढ़ अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग) के खिलाफ मारपीट / बलवा/हत्या / आर्म्स एक्ट/अपहरण से संबंधित अपराध थाना कोतवाली, अम्बिकापुर में पंजीबद्ध किये गये है निगरानी दुसाहसी प्रवृत्ति का होने के कारण क्षेत्र में लोग इसके खिलाफ शिकायत करने से भी घबराते है, एवं बदमाश के कृत्य से आम जन मानस में भय का वातावरण बना रहता है, बदमाश सन 2016 से अपराधिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय हैं बदमाश के विरूद्ध अब तक 21 प्रकरण, मारपीट/बलवा/हत्या / आर्म्स एक्ट / अपहरण पजीबद्ध किया गया है।

(02) अतुल ताम्रकर आ० विरजु ताम्रकर उम्र 20 वर्ष निवासी पहुना दुकान के पास केदारपुर अम्बिकापुर सरगुजा (छ ग.) के खिलाफ मारपीट/बलवा/हत्या/लुट/अपहरण / आर्म्स एक्ट से सबंधित अपराध थाना कोतवाली, अम्बिकापुर में पंजीबद्ध किये गये है निगरानी दुहसाहसी प्रवृत्ति का होने के कारण क्षेत्र में लोग इसके खिलाफ शिकायत करने से भी घबराते है, एवं बदमाश के कृत्य से आम जन मानस में भय का वातावरण बना रहता है, बदमाश सन् 2019 से अपराधिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय है बदमाश के विरूद्ध अब तक 11 प्रकरण, मारपीट/बलवा/हत्या / लुट/अपहरण 01 प्रकरण प्रतिबंधात्मक पंजीबद्ध किया गया है।

(03) संजीत पाल पिता बैजनाथ पाल उम्र 38 वर्ष साकिन सकालो बांधपारा वर्तमान पता क्वार्टर नं. एस2/सी33 वसुन्धरा विहार गोधनपुर थाना गांधीनगर जिला सरगुजा छ.ग. का वर्तमान में थाना गांधीनगर क्षेत्रान्तर्गत सक्रिय रहकर गांव मोहल्ले में तलवार एवं देशी कट्टा लेकर लोगों डरा धमका कर, मारपीट, गुण्डागर्दी, शराब पीना तथा शराब पीकर हल्ला गुल्ला कर मोहल्ले एवं वार्ड एवं अम्बिकापुर के विभिन्न क्षेत्र मे आतंक मचाता हैं,

जिसके विरुद्ध थाना गांधीनगर में (01) अपराध क्रमांक 135/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट (02)अपराध क्रमांक 308/2020 धारा 294, 506, 323, 34 भा.द.सं. (03) अपराध क्रमांक 317/2021 धारा 294, 506, 323 भा.द.सं. (04) अपराध कमांक 173/2024 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट (05)अपराध क्रमांक 616/2024 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं इस्तगासा क्रमांक 296/2021 घारा 107,116(3) द.प्र.सं., इस्तगासा क्रमांक 20/2024 धारा 110 द.प्र.सं. कायम कर विवेचना में लिया गया एवं बदमाश के खिलाफ बालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

 

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