छत्तीसगढ़

जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का हुआ प्रारंभिक प्रकाशन

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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण किया गया है।

इसकी सूची जिला पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों एवं एसडीएम कार्यालयों में चस्पा होगी। आम जन इन कार्यालयों के सूचना पटल पर सूची का अवलोकन कर सकेंगे।

निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, इस संबंध में दावा आपत्ति हेतु 7 नवंबर 2024 तक कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार कर तत्पश्चात अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।

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