छत्तीसगढ़

छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाने विशेष ग्राम सभा का आयोजन 18 एवं 19 सितंबर को

Advertisement
Advertisement
Advertisement

बलरामपुर 11 सितंबर 2024/ छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 18 एवं 19 सितंबर 2024 को करने के निर्देश दिये हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी।
समाचार क्रमांक 801/2024/

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button