हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित करने कलेक्टर ने जारी किया परिपत्र

Advertisement

दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, क्रिसमस तथा नववर्ष पर पटाखे फोड़ने की अवधि निर्धारित

बलरामपुर । जिले में दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व तथा क्रिसमस व नए साल के अवसर पर केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित करने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का ने परिपत्र जारी किया है। साथ ही त्यौहारों में अलग-अलग समय में पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर श्री एक्का ने छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी कर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

परिपत्र में कहा गया है कि जिले में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाए। पटाखे फोड़ने के लिए दीपावली में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरु पर्व में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक और क्रिसमस व नये वर्ष में रात्रि 11ः55 बजे से रात्रि 12ः30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।

परिपत्र में कहा गया है कि कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *