शराब पीने के लिये पैसा नहीं मिलने पर अपने 80 वर्षीय पिता को लकड़ी फारा से मारकर हत्या करने वाले आरोपी पुत्र अलंग साय को बगीचा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल,

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थाना बगीचा के ग्राम पुरंगा की घटना,
आरोपी अलंग साय के विरूद्ध थाना बगीचा में भा.न्या.सं. की धारा 103(1) का अपराध दर्ज।

आरोपी :- अलंग साय उम्र 40 साल निवासी पुरंगा थाना बगीचा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दसई राम उम्र 50 साल निवासी पुरंगा ने थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके घर के बगल में इसके चाचा जधिया राम का घर है। यह दिनांक 05.10.2024 की रात्रि लगभग 08ः00 बजे अपने घर में बैठा था, उसी दौरान देखा कि इसका चचेरा भाई अलंग साय बस्ती तरफ से शराब के नषे में चूर होकर आया और अपनी पत्नी से पुनः शराब पीने के लिये पैसा की मांग करने लगा। पत्नी द्वारा पैसा नहीं देने पर उसे मारने-पीटने के लिये दौड़ाया, तब उसकी पत्नी बच्चों को लेकर बस्ती की ओर भाग गई। जधिया राम की पत्नी सुबह से घर में नहीं थी।

कुछ देर पश्चात् प्रार्थी का चाचा जधिया राम अपने घर में अकेला सो रहा था, उसके कमरे में लाईट जल रहा था, उसी दौरान प्रार्थी देखा कि उसका चचेरा भाई अलंग साय अपने पिता जधिया राम के पास गया और उनसे शराब पीने के लिये पैसा की मांग करने लगा, जब वह पैसा देने के लिये मना करते रहे एवं डांटने पर नाराज होकर आवेष में आकर अलंग साय ने घर में रखा सरई लकड़ी का फारा से उनके सिर, सीना, पीठ, बांये हाथ पर मारने लगा। प्रार्थी यह सब देखकर डर से उसे छुड़ाने नहीं गया कि अलंग साय उसे भी मारपीट करने लगेगा। ज्यादा रात होने से प्रार्थी अपने घर में सोने चला गया।

दिनांक 06.10.2024 के प्रातः में प्रार्थी अपने चाचा को देखने के लिये गांव के एक व्यक्ति को साथ लेकर उनके घर के पास गया था, इस दौरान जधिया साय की पत्नी भी घर में तुरंत आई थी। प्रार्थी द्वारा जधिया साय के बारे में पूछते हुये वे तीनों जधिया साय के कमरे में जाकर देखा कि वे जमीन पर लेटे थे, हिला-डुलाकर देखने पर उनके सिर पर चोंट लगने से खून निकल रहा था एवं मारपीट करने का निशान दिखाई दिया, जधिया साय की मृत्यू हो चुकी थी। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध कर मृतक का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट पर अपराध घटित होना पाये जाने पर मामले में धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी अलंग साय को दबिश देकर चंद घंटे में उसके ग्राम से अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में आरोपी ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का फारा को जप्त किया गया है। आरोपी अलंग साय उम्र 40 साल निवासी पुरंगा थाना बगीचा को दिनांक 06.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक रामसाय पैंकरा, प्र.आर. 213 लक्ष्मण सिंह, आर. 30 अखिलेष उपाध्याय, आर. 557 रामवृक्ष राम, आर. 747 उमेष कुमार भारद्वाज, आर. 199 विनोद यादव, सैनिक बली रवि का सराहनीय योगदान रहा है।

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