वक्फ संपत्तियों की जानकारी मांगी गई, 12 फरवरी तक भेजने के निर्देश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने प्रदेश के सभी मुतवल्लियों को पत्र जारी कर वक्फ संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।

मस्जिद, मदरसा से लेकर कृषि भूमि तक का विवरण अनिवार्य
पत्र में मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह, खानकाह, इमामबाड़ा, ताजिया चौकी, मकान, दुकान, कृषि भूमि, स्कूल और प्लॉट सहित वक्फ अलल औलाद संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है।

संपत्ति के दस्तावेजों के साथ विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी
सीईओ ने निर्देश दिया है कि जमीन के संबंधित दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी 12 फरवरी तक अनिवार्य रूप से भेजी जाए।

संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही सेंट्रल पोर्टल पर अपलोडिंग प्रक्रिया
बताया जा रहा है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन संपत्तियों को सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे संपत्तियों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर उनकी निगरानी और संरक्षण को बेहतर बनाया जा सकेगा।

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