सुंदरगढ़। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ फार्मासिस्ट सनत कुमार मोहंती को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए विशेष सतर्कता न्यायालय, सुंदरगढ़ ने दो साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सनत कुमार मोहंती पूर्व में गुरुंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में हाथीबाड़ी सीएचसी अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरटोला में पदस्थ हैं। उन पर ओडिशा सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) और 7 के तहत मामला दर्ज किया था।
मोहंती पर एक शिकायतकर्ता से उसकी मां के लिए बेहतर दवाइयां दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने का आरोप था। जांच के बाद आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया।
अब ओडिशा सतर्कता विभाग मोहंती को सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
भ्रष्टाचार के दोषी फार्मासिस्ट को दो साल की सजा, ओडिशा सतर्कता विभाग करेगा सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश
Advertisement
आज का ई-पेपर 📄
Leave a Comment

