पत्नी के साथ घूमने और बात करने के  विवाद में पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा,

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दिनदहाड़े महुआ बीनते समय टंगिया मारकर हत्या  किया था आरोपी ने
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल ने सुनाया फैसला

पेंड्रा । आपसी विवाद को लेकर पड़ोसी की दिनदहाड़े टंगिया मारकर हत्या करने वाले आरोपी को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट पेंड्रारोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दरअसल मामला मरवाही थाना के कटरा गांव  के ललमटियाटोला का 2 अप्रैल 2025 का है, जहां का रहने वाला आनंद चौधरी उर्फ पप्पू पिता तेजुराम , 38 वर्ष के ऊपर आरोप है कि उसने घटना दिनांक को अपने पड़ोसी रामप्रसाद आयाम के साथ महुआ बीन रहा था, इस दौरान आरोपी की पत्नी प्रमिला चौधरी भी साथ में महुआ बीन रही थी। इसके पहले आरोपी को शक था कि रामप्रसाद उसकी पत्नी के साथ बात करता है और घूमता भी है जबकि रामप्रसाद की पूर्व में भी 2 शादियां हो चुकी थी पर उसकी दोनों पत्नियां रामप्रसाद को छोड़कर जा चुकी थी और रामप्रसाद अकेले ही गांव में रहता था।

घटना दिनांक को महुआ बीनने के दौरान आरोपी और रामप्रसाद में विवाद शुरू हुआ और आरोपी आनंद   अपने हाथ में लोहे का एक धारदार टंगिया लेकर आया और गर्दन पर वार कर दिया जिससे रामप्रसाद आयाम की कुछ देर बाद ही मौत हो गई। परिजनों ने तत्काल मरवाही पुलिस  को सूचना दी और जब तक पुलिस की टीम पहुंची तो आरोपी खून लगा टंगिया लेकर भाग गया पर उसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।  मरवाही थाना में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

इस मामले में आरोपी आनंद चौधरी के खिलाफ द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदाएगी में चूक होने पर 6 महीने का अतिरिक्त  कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया.

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