निवेशकों कों रकम दुगना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी कारित करने के चिटफण्ड मामले मे आरोपिया गिरफ्तार

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आरोपियों द्वारा शुभ साईं डीकोन इंडिया लिमिटेड कम्पनी का कार्यालय खोलकर संचालन कर करोडो की रकम निवेशकों से की गई थीं ठगी।

थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।

पुलिस टीम द्वारा पूर्व मे कार्यवाही करते हुए कम्पनी के डायरेक्टर समेत कुल 04 आरोपियों कों किया जा चुका है गिरफ्तार

मामले मे अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष हैं, जल्द ही प्रकरण के अन्य आरोपी भी होंगे गिरफ्तार।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सियाराम एक्का साकिन मानिकप्रकाशपुर थाना कोतवाली अंबिकापुर द्वारा दिनांक 15/10/19 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी कों वर्ष 2014 मे जानकारी मिला कि शुभ साईं डीकोन इंडिया लिमिटेड मे पैसा जमा करने पर जल्द रकम दुगना हो जायगा उक्त जानकारी के पश्चात प्रार्थी पीजी कॉलेज के सामने मनेन्द्रगढ़ रोड स्थित शुभ साईं डीकोन इंडिया लिमिटेड के किराये के कार्यालय मे गया जहा प्रार्थी कों संचालक जमुना चौहान,

ओमप्रकाश घीवर एवं अन्य मिले और कंपनी के बारे में जानकारी दिए और बताये कि पैसा 6 साल में दुगना हो जायगा, तब प्रार्थी 1000/- हजार रूपये मासिक किस्त की दर से 13 किश्त कुल 13000/- रुपये कम्पनी मे जमा किया एवं कपंनी का एजेट भी बन गया था और अपने जानपहचान वाले व्यक्तियों का पैसा शुभ साई डीकोन इंडिया लिमिटेड मे जमा करवाया, प्रार्थी माह जुन 2015 मे पैसा जमा करने कंपनी के कार्यालय गया तो कार्यालय बंद मिला तथा जमुना चौहान,

ओमप्रकाश घीवर एवं अन्य से संपर्क करना चाहा तो सभी का मोबाईल बंद मिला तथा कार्यालय खाली मिला, वहां कोई भी नहीं मिले, कम्पनी के डायरेक्टर व अन्य पदाधिकारीयों के द्वारा अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज के सामने मनेन्द्रगढ़ रीड स्थित किराये मे मकान मे कार्यालय खोलकर शुभ साई डीकोन इंडिया लिमिटेड कपनी का संचालन कर निवेशकों को कंपनी में रूपये जमा करने पर रकम दुगना करने का झांसा देकर रूपये जमा करवाकर कम्पनी बंद कर धोखाधड़ी कारित किये है,

मामले मे प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 232/19 धारा 420, 34 भा.द.वि. इनामी चिट फंड एवं परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम 1975 की धारा 3, 4 एवं छत्तीसगढ़ के निछेपको का हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

पूर्व मे पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी ओमप्रकाश धीवर कों पकड़कर घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जो संस्था के संचालक पुष्पेन्द कुमार देवागन, सीमा देवांगन, धीरेन्द्र देवांगन एवं अन्य के साथ मिलकर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, पुलिस टीम द्वारा मामले मे पूर्व मे कार्यवाही करते हुए प्रकरण मे शामिल आरोपी (01) ओमप्रकाश घीवर, (02) धीरेन्द्र देवांगन (03) पूर्णेन्द देवांगन (04) सीमा देवांगन कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, एवं मामले मे शामिल अन्य आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था।

वर्तमान मे पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल अन्य आरोपियों का लगातार पता तलाश किया जा रहा था, दौराना पता तलाश पुलिस टीम द्वारा मामले की आरोपिया जमुना चौहान कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपिया द्वारा अपना नाम जमुना चौहान पति सुरेश सिंह चौहान उम्र 34 वर्ष साकिन पौसरा थाना कोनी जिला बिलासपुर का होना बतायी,

आरोपिया से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं, प्रकरण मे अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी शेष है, जिन्हे जल्द ही गिरफ़्तार कर लिए जायगा, प्रकरण मे अग्रिम जांच विवेचना जारी हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक गौरव कुमार पाण्डेय, प्रधान आरक्षक मुकेश गुप्ता, महिला आरक्षक प्रिया रानी आरक्षक बृजेश राय, जितेंद्र मिश्रा सक्रिय रहे।

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