थाना शंकरगढ़
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
दिनांक – 27.10.2025
अपराध क्रमांक 148/2025 धारा – 137(2), 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 4, 12
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2025 को प्रार्थी के द्वारा थाना शंकरगढ़ में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 15.10.2025 की शाम लगभग 07:00 बजे काम से घर लौटने पर देखा कि उसकी नाबालिग पुत्री (उम्र 13 वर्ष) घर पर नहीं थी। आसपास एवं रिश्तेदारों में तलाश करने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। दिनांक 17.10.2025 को पड़ोसी द्वारा सूचना दी गई कि प्रार्थी की पुत्री को मोहल्ले में काम करने वाला राहुल कोरवा अपने साथ पटना बैकुंठपुर ले गया है। प्तत्पश्चात प्रार्थी के द्वारा बैकुंठपुर, पटना क्षेत्र से अपनी नाबालिग पुत्री को बरामद किया गया।
पीड़िता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 15.10.2025 को दोपहर लगभग 03:00 बजे जब वह घर पर अकेली थी, तभी आरोपी राहुल पहाड़ी कोरवा मोटरसाइकिल से आया और उसे साथ चलने के लिए कहा। मना करने पर आरोपी ने धमकी दी, जिससे डरकर पीड़िता उसके साथ चली गई। आरोपी उसे बैकुंठपुर ले गया और वहां से पटना स्थित एक सुनसान मकान में रखा, जहां आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और बाद में वह फरार हो गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना शंकरगढ़ में उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश की गई, जो अपने निवास सकुनत से फरार था। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी अंबिकापुर क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने उपरोक्त अपराध घटित करना स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

