झारखंड के ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड लागू,                         सरकार ने दी मंजूरी

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चक्रधरपुर। अब झारखंड के ऑटो चालकों एवं ई रिक्शा चालकों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड होगा. झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके तहत अब डीजल/ सीएनजी और पैट्रोल ऑटो चालकों के लिए खाकी रंग की वर्दी एवं ई रिक्शा चालकों के लिए नीले रंग की वर्दी निर्धारित की गई है।

झारखंड में परिवहन सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से राज्य में संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा के चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करने के प्रस्ताव पर बीते 10 जुलाई को उप परिवहन आयुक्त- सह- सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, रांची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

जिसमें उप नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात, रांची मौजूद थे. उक्त समिति के करवाई के आलोक में ऑटो रिक्शा (डीजल/ सीएनजी एवं पेट्रोल) चालकों के लिए खाकी रंग एवं ई रिक्शा चालकों के लिए नीले रंग के ड्रेस कोड निर्धारित करने की अनुशंसा की गई थी।

समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकृत करते हुए केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 28 (2) (D )द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य में परिचालित ऑटो रिक्शा (डीजल/ सीएनजी एवं पेट्रोल) चालकों के लिए खाकी रंग एवं ई रिक्शा चालकों के लिए नीले रंग का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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