छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला : चर्चित मामले में चंद्रकांत उर्फ टिल्लू शर्मा को मिली अग्रिम जमानत

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रायगढ़। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक बहुचर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चंद्रकांत (उर्फ) टिल्लू शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। यह मामला रायगढ़ शहर के कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 एवं 299 के तहत दर्ज किया गया था।



उक्त प्रकरण में टिल्लू शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित शर्मा ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। अधिवक्ता अमित शर्मा, रायगढ़ के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आई.पी. शर्मा के सुपुत्र हैं और पिछले 22 वर्षों से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।



सुनवाई के दौरान सरकारी वकील द्वारा की गई जिरह के पश्चात बचाव पक्ष की दलीलों को सुनते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा। इसके बाद न्यायालय ने चंद्रकांत उर्फ टिल्लू शर्मा को निर्धारित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान करने का आदेश दिया।

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