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अंबिकापुर, 16 फरवरी 2025 – छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के आम व उपचुनाव के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता को राज्य निर्वाचन आयोग ने समाप्त घोषित कर दिया है। यह निर्णय 15 फरवरी 2025 को मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया गया।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी 2025 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया था, जिसके साथ ही संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। प्रदेश के 173 नगरीय निकायों में 11 फरवरी 2025 को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ।
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब केवल नगरपालिका क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और विकास कार्य सुचारु रूप से पुनः शुरू किए जा सकेंगे।