नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, आठ पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

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रायगढ़, 26 अक्टूबर 2025 । पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन पर चक्रधरनगर पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

इस प्रकरण में कुल आठ आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है ।

गिरफ्तार आरोपियों में —
1. उत्तरा सिदार, पिता बंशीलाल सिदार, उम्र 50 वर्ष, निवासी कांटाहरदी, थाना कोतरारोड, जिला रायगढ़
2. संजू यादव, पिता संदेश यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी छोटे अतरमुड़ा, जिला पंचायत के पीछे, रायगढ़ शामिल हैं।

ऐसे हुआ था खुलासा
दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को अलेन किड़ो (उम्र 60 वर्ष), निवासी छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़ ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भतीजे राहुल किड़ो को छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपियों ने उनसे लाखों रुपये की ठगी की है।

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी उत्तरा सिदार ने पहले 50 हजार रुपये की मांग की, जिसमें 30 हजार रुपये दिए गए। बाद में संजू यादव ने 20 हजार रुपये लिए। दोनों ने बताया कि पैसा रायपुर निवासी विकास सिदार को देना है जो नौकरी लगवाने में मदद करेगा। इसके बाद अलेन किड़ो ने विकास सिदार को रुपये दिए।

इसके साथ ही, अन्य व्यक्तियों — अमन यादव, सेवक चौहान, मूलचंद कावर, एस.के. सिंह और गुप्ता — को भी अलग-अलग खातों में रकम भेजी गई। इस तरह कुल 11 लाख 30 हजार रुपये नौकरी लगवाने के नाम पर ले लिए गए। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों ने पीड़िता को झूठे दस्तावेज और फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर भरोसा दिलाया था।

चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपियों उत्तरा सिदार और संजू यादव को थाना चक्रधरनगर में दर्ज अपराध क्रमांक 475/2025 धारा 420, 468, 34 आईपीसी के तहत 26 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अन्य छह आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

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