एनपीएस के मृत कर्मचारियों को परिवार पेंशन देने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ

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कार्यशाला आयोजन कर दी गई प्रकरणों के निराकरण करने की जानकारी

बलरामपुर 04 सितंबर 2024/ राज्य शासन के ऐसे मृत कर्मचारी जिनकी भर्ती शुद्ध रूप से एनपीएस में हुई थी तथा मृत्यु भी एनपीएस में ही हो गई है, उन सभी मृतकों के परिजनों को परिवार पेंशन स्वीकृति किया जाना है। इस संबंध में राज्य शासन के द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हैं।

इसी क्रम में जिला कोषालय अधिकारी संतोष सिंह के द्वारा जिला पंचायत के सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न कार्यालयों में ऐसे प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया बतायी गई। राज्य शासन के निर्देशानुसार परिवार पेंशन भुगतान के पूर्व ऐसे मृत कर्मचारियों के प्रकरणों में एनपीएस अंतर्गत जमा धनराशि को पहले शासकीय खजाने में सेटलमेंट कराना होगा जो ईडब्लूआर के माध्यम से की जावेगी। श्री सिंह के द्वारा ईडब्लूआर प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई तथा ऐसे सभी मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों से अपील की गई है की वे इस प्रक्रिया में अपना सहयोग दें तथा संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित फॉर्म शीघ्रता से भर लें ताकि शासन के मंशानुरूप उन्हें शीघ्र परिवार पेंशन का लाभ मिल सके।

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