पशु क्रूरता मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, मारपीट से पड़ा पशु की मौत

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मठपारा थाना मणीपुर पुलिस ने डंडा-पत्थर से की गई हिंसा के आरोपियों को हिरासत में लिया, घटना में प्रयुक्त सामान जब्त

मणीपुर, 6 मार्च। थाना मणीपुर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रार्थी मोहर लाल यादव के मवेशी को डंडा और पत्थर से मारकर घायल किया, जिससे पशु की मौत हो गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

प्रार्थी मोहर लाल यादव ने 26 फरवरी 2026 को थाना मणीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 फरवरी को उनका एक रास मवेशी (पड़वा) घर के पास बंधा था। उसी रात पनेश्वर मुण्डा और विकास मुण्डा ने मवेशी को डंडा और पत्थर से दौड़ा-दौड़ा कर मारना शुरू किया।

मवेशी की चीख सुनकर प्रार्थी की पत्नी बाहर आई तो देखा कि आरोपी पड़वा को पीट रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने प्रार्थी की पत्नी को गालियां भी दी। मारपीट के चलते मवेशी की मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई और साक्ष्य जुटाना

थाना मणीपुर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृत मवेशी का पशु चिकित्सा अधिकारी से पोस्टमार्टम कराया। प्रार्थी और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में लिया।

गिरफ्तार आरोपी हैं:

  • विकास मुण्डा, पिता सोहर राम, उम्र 25 वर्ष, निवासी मठपारा
  • परमेश्वर उर्फ पनेश्वर मुण्डा, पिता स्व. कन्हाई मुण्डा, उम्र 27 वर्ष, निवासी मठपारा

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने घटना करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त डंडा और पत्थर पुलिस ने जब्त किया।

कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया

अपराध क्रमांक 37/26 के तहत धारा 325 बी.एन.एस., पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 डी, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 04 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस टीम की सक्रियता

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय, आरक्षक सत्येंद्र दुबे, अनिल सिंह, उमाशंकर साहू, रामशंकर यादव और रघुनन्दन की सक्रिय भूमिका रही।

 

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