नारायणपुर। जिले में तंबाकू नियंत्रण और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध संबंधी नियमों के प्रभावी पालन के लिए नारायणपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष जांच एवं चालानी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कोटपा अधिनियम 2003 के तहत की गई।
सार्वजनिक स्थलों पर की गई सघन जांच
अभियान पुलिस अधीक्षक Robinson Gudiya के निर्देशन और उप पुलिस अधीक्षक Parvez Qureshi के मार्गदर्शन में संचालित हुआ। अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकना, तंबाकू उत्पादों के अवैध उपयोग पर नियंत्रण स्थापित करना और लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा।
संयुक्त टीम ने बस स्टैंड, बाजार क्षेत्र, होटल-ढाबों, पान दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कोटपा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
25 मामलों में कार्रवाई, गुटखा पाउच जब्त
कार्रवाई के दौरान कुल 25 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई करते हुए 4,850 रुपये समन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान 30 सितार गुटखा पाउच भी जब्त किए गए और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।
दुकानदारों और नागरिकों को किया जागरूक
अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों और आम नागरिकों को कोटपा अधिनियम के नियमों की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि:
- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है
- शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित है
साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में भी जागरूक किया गया।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
नारायणपुर पुलिस ने व्यापारियों और आमजन से अपील की है कि वे तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पूर्ण पालन करें और स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग दें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे संयुक्त निरीक्षण और चालानी अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे तथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।




