भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को हाईकोर्ट की फटकार, देर से पहुंचने और ड्रेसकोड पर जताई नाराजग

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बिलासपुर। भिलाई नगर निगम से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निगम के डिप्टी कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस Rakesh Mohan Pandey की सिंगल बेंच ने अधिकारी के तय समय पर अदालत में उपस्थित नहीं होने और उनके पहनावे को लेकर नाराजगी जाहिर की।

तय समय पर अधिकारी की गैरहाजिरी पर कोर्ट ने जताई सख्ती

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि भिलाई नगर निगम कमिश्नर आवश्यक कारणों से उपस्थित नहीं हो सके हैं और उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में पेश हुए हैं।

इस पर हाईकोर्ट ने सबसे पहले अधिकारी के तय समय पर उपस्थित नहीं होने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लगातार सूचना दिए जाने के बावजूद अधिकारी समय पर क्यों नहीं पहुंचे, जबकि मामला उनकी वजह से लंबित पड़ा हुआ है।

ड्रेसकोड को लेकर अदालत की सख्त टिप्पणी, पहनावे पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारी से उनकी पहचान पूछी। अधिकारी ने खुद को भिलाई नगर निगम का डिप्टी कमिश्नर बताया। इसके बाद कोर्ट की नजर उनके पहनावे पर गई, जिस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या उन्हें यह जानकारी नहीं है कि हाईकोर्ट में किस प्रकार के ड्रेसकोड में उपस्थित होना चाहिए।

अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि “जैसा मन किया, वैसे ही चले आए।”

अधिकारी के पद और सेवा श्रेणी को लेकर भी कोर्ट ने की पूछताछ

कोर्ट ने आगे अधिकारी से पूछा कि वे सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर। जवाब में अधिकारी ने स्वयं को डिप्टी कमिश्नर बताया। इसके बाद अदालत ने यह भी पूछा कि वे प्रमोटी अधिकारी हैं या डायरेक्ट भर्ती से चयनित हुए हैं।

अधिकारी ने बताया कि वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

भविष्य में अनुशासन और ड्रेसकोड पालन के निर्देश

हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को भविष्य में निर्धारित ड्रेसकोड और न्यायालयीन अनुशासन का पालन करते हुए अदालत में उपस्थित होने की हिदायत दी। इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई गई।

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