रायगढ़, 13 अप्रैल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और तंबाकू नियंत्रण को लेकर ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत सख्त कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA Act) के तहत की गई।
सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान
निर्देशों के तहत पुलिस टीमों ने बस स्टैंड, बाजार, शासकीय कार्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पान दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संचालकों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई।
80 प्रकरणों में 16,200 रुपये का जुर्माना
जिलेभर में हुई कार्रवाई के तहत अलग-अलग थानों में कुल 80 प्रकरण दर्ज किए गए।
- तमनार: 27 प्रकरण (5,400 रुपये)
- धरमजयगढ़: 17 प्रकरण (3,400 रुपये)
- लैलूंगा: 16 प्रकरण (3,200 रुपये)
- छाल: 11 प्रकरण (2,200 रुपये)
- कापू: 7 प्रकरण (1,400 रुपये)
- कोतरारोड़: 2 प्रकरण (600 रुपये)
इस प्रकार कुल 16,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
“Butterfly Bliss” रेस्टोरेंट में हुक्का पर छापा
इसी अभियान के तहत सम्बलपुरी रोड स्थित ‘Butterfly Bliss’ गार्डन/रेस्टोरेंट में भी पुलिस ने छापेमारी की। जांच के दौरान वहां बिना वैध अनुमति के सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के साथ सुट्टा हुक्का परोसा जा रहा था।
रेस्टोरेंट मैनेजर चंदन कुमार पत्रो (39 वर्ष) से कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पुलिस ने मौके से
- 2 हुक्का पॉट
- 2 सेंटर बेस
- 4 पैकेट फ्लेवर तंबाकू
- 1 पाइप
कुल लगभग 8,000 रुपये का सामान जब्त किया।
पुलिस का सख्त संदेश
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत कोटपा एक्ट का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन और अवैध बिक्री पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।


