बिलासपुर। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन और संभाग एवं जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार करने के उद्देश्य से संभागायुक्त कार्यालय बिलासपुर में मंगलवार से दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का शुभारंभ हुआ।
राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SMT) द्वारा प्रशिक्षण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रमुख धाराओं, विभिन्न प्रकरणों के निराकरण, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तथा अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। पहले दिन अधिनियम के व्यावहारिक पहलुओं और विभिन्न मामलों के प्रभावी निपटारे पर विशेष चर्चा की गई।
कार्यशाला में बिलासपुर संभाग के रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर-चांपा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) और बिलासपुर जिले के विभिन्न विभागों के द्वितीय श्रेणी अधिकारियों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।
कार्यक्रम में संभागायुक्त कार्यालय के उपायुक्त (राजस्व), उपायुक्त (विकास), लेखाधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।
कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागियों के साथ पारस्परिक चर्चा, व्यावहारिक सत्र तथा जिला मास्टर ट्रेनरों की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी, ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी और एकरूप क्रियान्वयन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
संवाददाता : अभिषेक कुमार पाण्डेय, जिला संवाददाता, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)




