रायपुर। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर बकायादारों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए गुरुवार शाम तक टैक्स जमा करने का अंतिम मौका दिया है। तय समय सीमा के बाद भुगतान नहीं करने वालों पर कुर्की, सीलबंदी और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार भी लगाया जाएगा।
खाली प्लॉट मालिक भी कार्रवाई के दायरे में
इस बार निगम प्रशासन ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए खाली पड़े प्लॉट मालिकों को भी शामिल किया है। अधिकारियों के अनुसार शहर में बड़ी संख्या में ऐसे भूखंड हैं, जिन पर लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया गया है।
361 करोड़ वसूली का लक्ष्य, 40 हजार संपत्तियों पर बकाया
नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष में 361 करोड़ रुपये संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य मिला है। अब तक करीब 320 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग 40 हजार संपत्तियों पर टैक्स बकाया है। इनमें करीब 5 हजार ओपन प्लॉट शामिल बताए जा रहे हैं।
30 अप्रैल के बाद बढ़ा आर्थिक बोझ
निगम ने 30 अप्रैल तक बिना अधिभार टैक्स जमा करने की छूट दी थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। अब बकायादारों को 17 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ टैक्स जमा करना होगा, जिससे देनदारी और बढ़ जाएगी।
ऑनलाइन जमा कर सकते हैं टैक्स
नागरिकों की सुविधा के लिए मोर रायपुर मोबाइल ऐप और निगम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लोग घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं।
कार्रवाई से बचने निगम की अपील
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से समय पर संपत्ति कर जमा करने की अपील की है, ताकि कुर्की, सीलबंदी और अतिरिक्त आर्थिक बोझ जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।
