रायगढ़ जिले में एक शख्स ने अपनी पत्नी के अलावा ससुर और साले पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए 22 लाख से भी अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले को जांच में ले लिया है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है।
रायगढ़ जिले में एक शख्स ने अपनी पत्नी के अलावा ससुर और साले पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए 22 लाख से भी अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले को जांच में ले लिया है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है।
पीडित ने यह भी बताया कि 2022 में तमनार क्षेत्र के कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर – 2 महाजेंको कंपनी के अंतर्गत ग्राम कुंजेमुरा में 30 डिसमिल खरीदना चाहता था। इस बात की जानकारी होनें पर उसकी पत्नी ने वह अपनी अपने नाम पर खरीदने के लिये दबाव बनाया, इस बीच उसे मना करने पर उसने कीटनाशक दवा मंगवाकर स्वयं एवं बच्चों को आत्महत्या करने की धमकी दी। जिसके बाद डर के मारे उसने उक्त भूमि की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करवा दी और उक्त भूमि पर दो मंजिला शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण कराया। जिसके लिये उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा घरघोड़ा से 9 लाख 50 हजार रुपये, श्रीराम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 19 लाख रुपये का ऋण लिया। साथ ही स्वयं की जमा पूंजी एवं बाजार से उधार लेकर उक्त निर्माण कार्य को पूरा कराया गया।
8 से 9 करोड़ का मिलेगा मुआवजा
पीडित ने बताया कि वर्तमन में उक्त भूमि एवं भवन महाजेंको कंपनी के अधिग्रहण क्षेत्र में आता है। जिसके एवज में 8 से 9 करोड़ रूपये उसे मुआवजा मिलने की संभावना है। इसी लालच में ससुर, साला और पत्नी ने मिलकर षड़यंत्र रचा और अन्य संपत्तियों को भी अपने नाम से कराने दबाव बनाना शुरू कर दिया और मना करने पर पत्नी ने दो बार घरघोड़ा थाने में झूठी शिकायत भी दर्ज कराई। जिसमें उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं जालसाजी के आरोप लगाए गए।
संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप
पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि उसके ससुर भरत लाल यादव, साला कृष्ण कुमार यादव एवं पत्नी सीमा बघेल द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं छलपूर्वक करके उसकी मेहनत की कमाई एवं संपत्ति को हड़प लिया गया है, जिससे वह आर्थिक रूप से कर्ज में डूब गया है और मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान है। अपनी शिकायत में पीड़ित ने तीनों के खिलाफ षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आर्थिक शोषण एवं मानसिक प्रताड़ना के संबंध में एसटीएससी (एट्रोसिटी) एक्ट व अन्य धाराओं मे एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
तीनों के खिलाफ हुआ एफआईआर
एसडीओपी धरमजयगढ़ की जांच रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज, बैंक स्टेटमेंट, ऋण दस्तावेजों तथा भूमि संबंधी अभिलेखों के आधार पर प्रथम दृष्टया आर्थिक शोषण, धोखाधड़ी, चोरी एवं मानसिक प्रताड़ना के तथ्य पाए जाने का उल्लेख किया गया है। जिसके आधार पर घरघोड़ा पुलिस ने सीमा बघेल, कृष्ण कुमार यादव और भरतलाल यादव के खिलाफ धारा 61(2), 49, 318(4), 303(2), 316(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
