तलवार लहराने वाले पर आर्म्स एक्ट के तहत कापू पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

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🚨 जमीन नपाई के दौरान भड़का विवाद, तलवार लेकर पहुंचा आरोपी, गाली गलौच कर दी मारने की धमकी

🚨 कापू पुलिस ने आरोपी से हथियार जब्त कर, आर्म्स एक्ट सहित मारपीट धाराओं में की कार्रवाई, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी

31 मार्च, रायगढ़ । जमीन विवाद के दौरान तलवार लहराकर गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पर कापू पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं में सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामले में ग्राम इंदकालो निवासी पदमन बंजारा (36 साल) द्वारा थाना कापू में आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि उसने लगभग एक वर्ष पूर्व ग्राम अलोला निवासी कमलेश राठिया से 22 डिसमिल टिकरा भूमि खरीदी थी। भूमि तक आवागमन के लिए रास्ता मांगने को लेकर विवाद चल रहा था। दिनांक 26 मार्च 2026 को हल्का पटवारी द्वारा भूमि की नपाई कराई जा रही थी, उसी दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे ग्राम अलोला निवासी युवराज बंजारा हाथ में तलवार लेकर मौके पर पहुंचा और “एक इंच भी जमीन नहीं दूंगा” कहते हुए अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी ने तलवार लहराते हुए शिकायतकर्ता को मारने के लिए दौड़ाया, जिससे वह किसी तरह भागकर अपनी जान बचाया।

घटना की रिपोर्ट पर थाना कापू में आरोपी युवराज बंजारा के विरुद्ध धारा 296, 351(3) बी.एन.एस. के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक इगेश्वर यादव के नेतृत्व में कापू पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तलवार जप्त की गई। प्रकरण में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 भी जोड़ी गई है। आरोपी युवरात बंजारा पिता कार्तिकराम बंजारा 29 साल निवासी ग्राम अलोला थाना कापू को न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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