पूर्व हेड क्लर्क रिश्वत मामले में दोषी करार, 4 साल की कठोर सजा; विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई

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सुंदरगढ़ में भ्रष्टाचार पर बड़ा फैसला, विशेष अदालत ने सुनाई सख्त सजा

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस कोर्ट ने राउरकेला R&B डिवीजन के पूर्व हेड क्लर्क सुभाष चंद्र दास को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।


सिक्योरिटी राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप सिद्ध

मामले में आरोप था कि आरोपी ने एक ठेकेदार से उसके निर्माण कार्य से जुड़ी सिक्योरिटी राशि जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार किया। जांच के बाद ओडिशा विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की थी।


अदालत का स्पष्ट संदेश—भ्रष्टाचार पर सख्ती, तत्काल प्रभाव से जेल भेजा गया आरोपी

सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।


सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्रवाई जारी, पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू

विजिलेंस विभाग अब दोषी की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर रहा है। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर आगे की कानूनी प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।


भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश, विजिलेंस की कार्रवाई से प्रशासन में हलचल

इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

 

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