रायगढ़। जिले के चर्चित नशीली दवा तस्करी मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। घरघोड़ा क्षेत्र में पकड़ी गई प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप के मामले में विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1.20 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
🔍 क्या है पूरा मामला
06 दिसंबर 2023 को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर घरघोड़ा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर दबिश दी। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से:
- 1140 बोतल (114 लीटर) ONEREX कफ सिरप बरामद
- अनुमानित बाजार कीमत: ₹1.93 लाख
- सिरप में कोडीन फॉस्फेट जैसे प्रतिबंधित तत्व पाए गए
👮♂️ पुलिस की सटीक कार्रवाई
यह कार्रवाई एसडीओपी धरमजयगढ़ के दिशा-निर्देश में की गई।
तत्कालीन थाना प्रभारी शरद चन्द्रा और स उ नि राजेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने ऑपरेशन को सफल बनाया।
टीम में शामिल रहे :
- आरक्षक उद्यो पटेल
- प्रहलाद भगत
- अन्य पुलिसकर्मी
⚖️ अदालत में मजबूत सबूत
पुलिस ने पूरे मामले की विवेचना बेहद मजबूत तरीके से की, जिसमें शामिल रहे:
- पंचनामा
- सीलिंग और सैंपलिंग
- फॉरेंसिक जांच
मामले में कुल 11 गवाह पेश किए गए।
अदालत ने सभी साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
📜 कोर्ट का सख्त संदेश
विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) ने अपने फैसले में कहा कि:
“व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है।”
अदालत ने:
- NDPS एक्ट की धारा 21(C) के तहत सजा सुनाई
- जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया

