सरेंडर की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद पुलिस की कार्रवाई, एसडीजेएम अदालत ने जारी किया NBW
राउरकेला। चर्चित सर्किट हाउस हथियार बरामदगी मामले में मोस्ट वांटेड आरोपी प्रकाश पासवान के खिलाफ सोमवार को राउरकेला की एसडीजेएम अदालत ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। आरोपी को आत्मसमर्पण के लिए दी गई निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में वारंट जारी करने की मांग की थी।
हथियार और जिंदा कारतूस बरामदगी का मामला
जानकारी के अनुसार, राउरकेला सर्किट हाउस से हथियार और जिंदा कारतूस बरामदगी के मामले में पुलिस लंबे समय से प्रकाश पासवान की तलाश कर रही थी। सोमवार को पुलिस की ओर से अदालत में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की प्रार्थना की गई।
पुलिस की दलील पर अदालत ने जारी किया NBW
पुलिस की ओर से रखे गए तथ्यों और दलीलों पर सुनवाई के बाद एसडीजेएम अदालत ने प्रकाश पासवान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। सरेंडर के लिए निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है।
कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। सर्किट हाउस से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद होने के बाद से ही प्रकाश पासवान पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है।
गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज होने की संभावना
गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद अब पुलिस द्वारा प्रकाश पासवान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज किए जाने की संभावना है। पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।




