केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया: सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू

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केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी कि सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने लिखित उत्तर में दी।

उन्होंने कहा कि यह आरक्षण नीति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लागू की जा रही है। वर्मा ने बताया, “सरकार की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 8.9.1993 की कार्यालय ज्ञापन (OM) और समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अनुसार, सरकारी सेवाओं में सीधे भर्ती के तहत 27 प्रतिशत रिक्त पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं।”

साथ ही उन्होंने बताया कि मंत्रालय ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए ‘पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया’ (PM-यशस्वी) के तहत कई कदम उठा रहा है। इस योजना के अंतर्गत:

  • प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  • स्कूलों और कॉलेजों में उच्च स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित की जाती है।
  • ओबीसी समुदाय के छात्रों के लिए छात्रावास और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य ओबीसी समुदाय के लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार लाना है।

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