बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीर अपार्टमेंट में रहने वाले एक अधिवक्ता के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी देवर्षि चौबे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत के अनुसार, प्रार्थी रोमी भास्कर (अधिवक्ता), जो मंगला स्थित महावीर अपार्टमेंट में रहते हैं, 24 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अपने मित्र शाहरुख अली के साथ मौजूद थे। इसी दौरान आरोपी देवर्षि चौबे, जो सीएमडी कॉलेज बिलासपुर में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, बिना अनुमति उनके घर में प्रवेश कर गया।
जब प्रार्थी ने आरोपी से घर में प्रवेश का कारण पूछा, तो वह कथित तौर पर आक्रोशित हो गया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगा। शोर सुनकर प्रार्थी के मित्र शाहरुख अली भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी की पहचान की। इसके बाद जब प्रार्थी और उनके मित्र ने पुलिस (डायल 112) को बुलाने की बात कही, तो आरोपी ने कथित रूप से उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया।
पुलिस की कार्रवाई और दर्ज धाराएं
सिविल लाइन्स पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी देवर्षि चौबे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसमें निम्न धाराएं शामिल हैं:
- धारा 333: घर में अनाधिकृत प्रवेश (Criminal Trespass)
- धारा 296: अश्लील शब्द या कृत्य
- धारा 351(3): जान से मारने की धमकी देना
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

