हवाई यात्रियों को झटका: 60% सीट फ्री चयन नियम फिलहाल टला, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत देने वाला प्रस्तावित नियम फिलहाल टाल दिया गया है। इसके तहत एयरलाइनों को कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने की सुविधा देनी थी, लेकिन अब इसे अगली सूचना तक लागू नहीं किया जाएगा।


20 अप्रैल से लागू होना था नियम

यह निर्देश सभी एयरलाइनों पर 20 अप्रैल 2026 से लागू किया जाना था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 मार्च को इसकी घोषणा की थी और Directorate General of Civil Aviation को इसके लिए निर्देश जारी किए थे।


एयरलाइंस की आपत्ति के बाद फैसला टला

फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर की ओर से इस नियम के खिलाफ आवेदन दिए गए थे।

इनमें कहा गया था कि इस व्यवस्था से एयरलाइंस के राजस्व मॉडल, किराया संरचना और संचालन पर असर पड़ सकता है।


किराया व्यवस्था पर पड़ सकता था असर

एयरलाइंस ने आशंका जताई थी कि 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त चयन के लिए देने से हवाई किराए की मौजूदा अनियंत्रित व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

सरकार ने इन सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा।


अगला फैसला जांच के बाद

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच के बाद ही आगे कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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