Bilaspur-Pendra Highway: NH-45 पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध की मांग, 20 अगस्त से 30 सितंबर तक लागू करने का प्रस्ताव

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बिलासपुर/पेंड्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-45 के क्षतिग्रस्त हिस्सों में सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए 20 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक भारी और ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर ने इस संबंध में जिला प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

42.598 किलोमीटर सड़क पर चल रहा निर्माण कार्य

लोक निर्माण विभाग के 19 अगस्त 2026 के कार्यालयीन पत्र के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-45 के किलोमीटर 278.750 से 321.348 तक करीब 42.598 किलोमीटर मार्ग पर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

भारी वाहनों से सड़क को हो रहा नुकसान

विभाग के अनुसार इस मार्ग पर बड़ी संख्या में ओवरलोड और भारी वाहनों के लगातार आवागमन के कारण सड़क के कई हिस्से अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा भारी वाहनों की वजह से कई स्थानों पर लंबी कतार लगने से आम नागरिकों और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

केवंची से रतनपुर तक प्रतिबंध का प्रस्ताव

सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य को व्यवस्थित और जल्द पूरा कराने के उद्देश्य से केवंची से रतनपुर तक NH-45 मार्ग पर भारी एवं ओवरलोड भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित अवधि 20 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक है।

छोटे वाहन और बसों का आवागमन रहेगा जारी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध की अवधि में सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत एवं संधारण का कार्य कराया जाएगा। वहीं छोटे वाहनों और बसों के आवागमन को सुचारू रखने की व्यवस्था की जा सकेगी।

लोक निर्माण विभाग ने जिला प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई करते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, ताकि निर्धारित अवधि में सड़क एवं निर्माण कार्य पूरा किया जा सके और यात्रियों तथा आम लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके।

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