नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

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अंबिकापुर। सरगुजा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, नाबालिग पीड़िता ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि 2 अगस्त 2026 को ग्राम करम्हा निवासी गौतम राम उर्फ सटेल (40 वर्ष) ने उसे अकेला पाकर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से छेड़छाड़ की। घटना के बाद पीड़िता वहां से भागकर अपने परिजनों को जानकारी दी।

पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 537/2026 के तहत धारा 74, 75(2), 76 बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद आरोपी गौतम राम उर्फ सटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, प्रशिक्षु उप निरीक्षक आशी झा, महिला प्रधान आरक्षक राधा यादव, प्रधान आरक्षक सूरज राय तथा आरक्षक परवेज फिरदोसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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