रायगढ़। सार्वजनिक स्थान पर कार सवार युवती पर अशोभनीय टिप्पणी करना एक ऑटो चालक को भारी पड़ गया। युवती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
जाम के दौरान युवती पर की अशोभनीय टिप्पणी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 30 अक्टूबर 2026 को 22 वर्षीय युवती अपने पति के साथ पूंजीपथरा से परीक्षा दिलाने रायगढ़ आई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम करीब 4:50 बजे दोनों कार से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान होटल ट्रिनिटी के पास मुख्य मार्ग पर जाम होने के कारण उन्होंने अपनी कार रोक दी और शीशा नीचे किया।
आरोप है कि तभी ऑटो क्रमांक CG 13 BC 8268 का चालक कार के पास पहुंचा और युवती की ओर इशारा करते हुए अशोभनीय टिप्पणी करने लगा। आरोपी के इस व्यवहार से युवती को अपमानित महसूस हुआ।
ऑटो नंबर से हुई आरोपी की पहचान
घटना के बाद युवती ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 79 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान ऑटो के पंजीयन नंबर के आधार पर चालक की पहचान उमाशंकर साहू (37 वर्ष), पिता टीकम साहू, निवासी राजीव नगर कोतरारोड, रायगढ़ के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की।
महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई
रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय व्यवहार और छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।


