Sakti News: युवती को बरामद कर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

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बाराद्वार पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया के जरिए हुई थी युवती की पहचान; घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त, दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

सक्ती। जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में युवती को बरामद कर दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, युवती के परिजनों ने उसके 25 सितंबर 2026 की रात घर से बिना बताए चले जाने और वापस नहीं लौटने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने युवती को रानीगांव से बरामद किया। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में संबंधित धाराएं जोड़ी गईं और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवती को किया बरामद

पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद थाना बाराद्वार में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। इस दौरान शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान लिए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई थी।

इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि रानीगांव निवासी हरिश साहू अपने साथी प्रताप सिंह कंवर के साथ युवती को मोटरसाइकिल से अपने घर ले गया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भुनेश्वरी पर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की। टीम ने हरिश साहू के घर पहुंचकर युवती को बरामद किया और उसे थाने लाया गया।

सोशल मीडिया से हुई थी पहचान, युवती ने लगाए गंभीर आरोप

पुलिस के अनुसार, महिला पुलिस अधिकारी ने संवेदना कक्ष में युवती का कथन दर्ज किया। युवती ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान हरिश साहू से हुई थी। उसके कथन के मुताबिक, 25 सितंबर को हरिश साहू अपने साथी प्रताप सिंह कंवर के साथ मोटरसाइकिल से उसके गांव पहुंचा और उसे रानीगांव ले गया।

युवती ने आरोप लगाया कि हरिश साहू ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और कई दिनों तक अपने घर में रखा। विरोध करने पर मारपीट कर चोट पहुंचाने की बात भी उसने बताई।

युवती के कथन के अनुसार, 30 सितंबर को दोनों आरोपी उसे मोटरसाइकिल से एक सुनसान स्थान की ओर ले गए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि युवती ने घटना में प्रताप सिंह कंवर की भूमिका और सहयोग का भी उल्लेख किया है।

संबंधित धाराएं जोड़ी गईं, मोटरसाइकिल जब्त

पुलिस ने बताया कि युवती की बरामदगी और उसके कथन के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(एम), 332(ख), 351(3) और 3(5) जोड़ी गईं। युवती का आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। घटना में प्रयुक्त काले रंग की हीरो होंडा SP-125 मोटरसाइकिल, क्रमांक CG-11-BV-1664, हरिश साहू के कब्जे से जब्त की गई।

दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

पुलिस ने मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार बताई है—

  1. हरिश साहू (20 वर्ष), पिता स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद साहू, निवासी रानीगांव, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती।
  2. प्रताप सिंह कंवर (20 वर्ष), पिता स्वर्गीय भोज सिंह कंवर, निवासी रानीगांव, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती।

दोनों आरोपियों को 2 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई। आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस टीम का रहा योगदान

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव, सहायक उप निरीक्षक यशवंत राठौर, प्रधान आरक्षक श्रीकांत सिंगर और प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत का सराहनीय योगदान रहा।

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