126 सुनवाइयों और 22 गवाहों के बाद कोर्ट का फैसला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी; दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों जेल में भावुक होकर रोए
मेरठ। देशभर में चर्चित ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ में मेरठ की जिला एवं सत्र अदालत ने बुधवार को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। अदालत ने हत्या और साक्ष्य मिटाने से जुड़े आरोपों में दोनों को दोषसिद्ध किया है। मामले की सुनवाई के दौरान 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और करीब 126 सुनवाइयों के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अब दोनों को 14 अक्टूबर 2026 को सजा सुनाई जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी
मुस्कान और साहिल इस समय मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हैं। बुधवार को दोनों की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई। अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने की जानकारी जेल पहुंचने के बाद दोनों भावुक हो गए।
रिपोर्टों के अनुसार मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए, जबकि साहिल भी रोने लगा। इसके बाद दोनों अपनी-अपनी बैरक में चले गए। जेल अधिकारियों के मुताबिक फैसला आने से पहले दोनों के व्यवहार में भी बदलाव देखा गया था।
फैसले से पहले बदल गया था दोनों का व्यवहार
जेल अधिकारियों के अनुसार फैसले की तारीख तय होने के बाद से मुस्कान और साहिल पहले की तुलना में अधिक चिंतित नजर आ रहे थे। रिपोर्टों में बताया गया है कि मुस्कान पिछले कुछ दिनों से पूजा-पाठ कर रही थी, जबकि साहिल ने दूसरे बंदियों से बातचीत कम कर दी थी।
जेल अधीक्षक के अनुसार साहिल से अन्य बंदी मामले के फैसले को लेकर सवाल करते थे, जिसके बाद उसने उनसे बातचीत करना लगभग बंद कर दिया और मुख्य रूप से जेल स्टाफ से ही बात करता था।
सौरभ राजपूत की हत्या का मामला
अभियोजन के अनुसार सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को मेरठ में हुई थी। सौरभ मर्चेंट नेवी से जुड़े थे और लंदन में काम करते थे। वह परिवार के साथ समय बिताने के लिए मेरठ आए थे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सौरभ की हत्या के बाद उनके शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट से भरे नीले प्लास्टिक के ड्रम में छिपाया गया था। इसी वजह से यह मामला देशभर में ‘नीला ड्रम केस’ के नाम से चर्चित हुआ।
करीब 13 महीने चला ट्रायल
मामले की सुनवाई करीब 13 महीने चली। इस दौरान अदालत में 22 गवाहों के बयान दर्ज हुए और अभियोजन पक्ष ने तकनीकी, भौतिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए। पुलिस की ओर से करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या के मामले में दोषी करार दिया।
14 अक्टूबर को तय होगी सजा
बुधवार को अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया, लेकिन सजा की मात्रा अभी तय नहीं हुई है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।
अभियोजन पक्ष की ओर से दोनों के लिए अधिकतम सजा, जिसमें मृत्युदंड की मांग भी शामिल है, किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि अंतिम सजा क्या होगी, यह अदालत द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।


