केकराभाठ में मुखबिर की सूचना पर दबिश, 4500 रुपये की कच्ची महुआ शराब जब्त; आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
सक्ती। जिले में अवैध शराब, गांजा, जुआ और सट्टा जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बाराद्वार पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम केकराभाठ में दबिश देकर 45 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त करने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
तीन जरिकेन में मिली 45 लीटर महुआ शराब
पुलिस के अनुसार 18 सितंबर 2026 को मुखबिर से ग्राम केकराभाठ में अवैध महुआ शराब रखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मनमोहन सिंह कोसले, उम्र 64 वर्ष, निवासी केकराभाठ के कब्जे से सफेद रंग की तीन प्लास्टिक जरिकेन बरामद कीं। प्रत्येक जरिकेन की क्षमता 15 लीटर बताई गई है। इनमें कुल करीब 45 लीटर कच्ची महुआ शराब मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 4500 रुपये बताई गई है।
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 349/26 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में मामला दर्ज किया। कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश
पुलिस के मुताबिक जिले में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के साथ जुआ, सट्टा तथा गांजा जैसी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बाराद्वार थाना क्षेत्र में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में की गई।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव के साथ प्रधान आरक्षक देवनारायण चंद्रा, आरक्षक राजेंद्र कुर्रे, संजीव राठौर, वेष कुमार जाटवर और श्याम हरवंश की भूमिका रही।


