अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ रायपुर रेल मंडल की सघन जांच

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अभिषेक कुमार पाण्डेय

रिपोर्टर, बिलासपुर छत्तीसगढ़

यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खानपान उपलब्ध कराने अभियान जारी, 15 सितंबर तक 2268 मामले दर्ज

रायपुर, 17 सितंबर 2026। यात्रियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खानपान उपलब्ध कराने और रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में अनाधिकृत गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ सघन जांच अभियान तेज किया है। वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की संयुक्त टीमों द्वारा प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में नियमित एवं औचक जांच की जा रही है।

बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों पर कार्रवाई

जांच के दौरान उन लोगों की पहचान की जा रही है, जो बिना वैध अनुमति या लाइसेंस के स्टेशन परिसर अथवा ट्रेनों में खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ और यात्रियों की जरूरत से जुड़ी अन्य वस्तुओं की बिक्री करते पाए जाते हैं।

रेलवे प्रशासन के अनुसार रेलवे परिसर और ट्रेनों में बिक्री की अनुमति केवल अधिकृत एवं वैध लाइसेंसधारी वेंडरों को ही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ रेलवे के प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

सितंबर में 15 तारीख तक 2268 मामले दर्ज

रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग की ओर से अनाधिकृत वेंडिंग पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष चेकिंग ड्राइव चलाए गए। मंडल के अनुसार वर्ष 2026 में 15 सितंबर तक अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ कुल 2268 मामले दर्ज किए गए हैं।

जांच दलों द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और अनाधिकृत रूप से बिक्री करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

विभिन्न विभागों के बीच समन्वय

रेलवे परिसर और ट्रेनों में अनाधिकृत बिक्री रोकने के लिए वाणिज्य विभाग, आरपीएफ, रेलवे प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय के साथ कार्रवाई की जा रही है।

खराब गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री अथवा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर नाश्ता और अन्य खानपान सामग्री बेचे जाने जैसी शिकायतों को भी संबंधित विभागों के संज्ञान में लाकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यात्रियों को ऐसी गतिविधियों की सूचना रेलवे को देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है।

यात्रियों से अनाधिकृत वेंडरों से सामान नहीं खरीदने की अपील

रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन या स्टेशन परिसर में अनाधिकृत वेंडरों से खाद्य सामग्री अथवा अन्य सामान न खरीदें। खानपान सामग्री केवल अधिकृत स्टॉल, काउंटर या लाइसेंसधारी वेंडरों से ही लेने की सलाह दी गई है।

यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकृत पहचान या लाइसेंस के ट्रेन अथवा स्टेशन परिसर में सामान बेचता हुआ दिखाई देता है, तो यात्री इसकी सूचना रेल मदद, रेलवे हेल्पलाइन 139, टिकट चेकिंग स्टाफ, संबंधित रेलवे कर्मचारियों या रेलवे सुरक्षा बल को दे सकते हैं।

रेलवे मंडल के अनुसार यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और खानपान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह जांच एवं कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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