रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग ने अब ऐसे शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 की समाप्ति तक पुनर्नियुक्ति देने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है।
सहायक शिक्षक से प्राचार्य तक होंगे शामिल
इस निर्णय के दायरे में सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक सभी शिक्षक संवर्ग शामिल होंगे। आदेश मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है।
शिक्षा सत्र तक जारी रहेगी सेवा अवधि
निर्णय के अनुसार, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति (Retirement) शिक्षा सत्र के बीच में होती है, उन्हें अब सत्र समाप्त होने तक सेवा देने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखना है।
शिक्षण कार्य में नहीं आएगा व्यवधान
School Education Department Chhattisgarh के इस फैसले से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या कम होगी और छात्रों की पढ़ाई बिना बाधा जारी रहेगी।
सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष ही लागू
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु पहले की तरह 62 वर्ष ही बनी रहेगी। लेकिन अब बीच सत्र में रिटायर होने वाले शिक्षकों को भी सत्र खत्म होने तक सेवा देने की अनुमति दी जाएगी।
शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी स्थिरता
इस निर्णय से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था अधिक स्थिर और प्रभावी होगी तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।


