राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस रोककर मारपीट और लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, बोलेरो वाहन जप्त

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बस चालक-कंडक्टर पर हमला कर लूट की घटना के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बलरामपुर (छ.ग.)। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस रोककर मारपीट और लूट की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी जप्त किया है।

10 जून को बस रोककर की थी मारपीट और लूट

जानकारी के अनुसार, दिनांक 10/06/2026 को दलधोवा घाट स्थित शिव मंदिर के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोती श्री बस को रोककर आरोपियों ने बस चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद आरोपी बोलेरो वाहन से फरार हो गए थे।

घटना के बाद थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 93/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

नाकाबंदी के बावजूद जंगल का फायदा उठाकर हुए थे फरार

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी की, लेकिन आरोपी रात और जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी।

मुखबिर सूचना पर मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी जितेन्द्र गुप्ता को थाना पटना, जिला एमसीबी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए अपने अन्य साथियों के नाम बताए।

इसके बाद पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों—

  • प्रिंस कुमार दूबे
  • चंचलेश मंडल उर्फ बिट्टू
  • दिनेश कुमार उर्फ निरहुआ

को अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया।

बोलेरो वाहन जप्त, सभी आरोपी न्यायिक रिमांड पर

पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र गुप्ता के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन क्रमांक UP64AT6717 को जप्त किया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज भेजा जा रहा है।


गिरफ्तार आरोपी

  1. जितेन्द्र गुप्ता, उम्र 30 वर्ष, भवानीपुर, थाना रामानुजगंज
  2. प्रिंस कुमार दूबे, उम्र 27 वर्ष, तेतरडीह, थाना रामानुजगंज
  3. चंचलेश मंडल उर्फ बिट्टू, उम्र 21 वर्ष, धनगांव
  4. दिनेश कुमार उर्फ निरहुआ, उम्र 20 वर्ष, नवाडीह

जप्त संपत्ति

  • बोलेरो वाहन क्रमांक UP64AT6717 (घटना में प्रयुक्त)
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