महिला से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो बनाने वाले तीन आरोपी दोषी करार, 3-3 साल की सजा

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रायगढ़। महिला की गरिमा भंग करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के एक गंभीर मामले में Court of Judicial Magistrate First Class Gharghoda ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा की अदालत ने तीन आरोपियों—तरुण कुमार साहू, छबिलाल साहू और उग्रसेन साहू—को दोषी ठहराते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है।

2020 की घटना में दर्ज हुआ था मामला

मामला Poonjipathra Police Station क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 23 अक्टूबर 2020 को पीड़िता ने थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 14 अक्टूबर 2020 को वह अपने मंगेतर के साथ मोटरसाइकिल से बंजारी मंदिर, तराईमाल दर्शन के लिए गई थी।

मंदिर से लौटते समय गोदगोदा नाला घाट के पास पीड़िता दिशा मैदान के लिए नाला की ओर गई। इसी दौरान तीनों आरोपी वहां पहुंचे और गाली-गलौज शुरू कर दी।

अश्लील वीडियो बनाकर दी वायरल करने की धमकी

आरोप है कि आरोपियों ने पीड़िता और उसके मंगेतर के कपड़े उतरवाए तथा अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रकम की मांग की गई। इस घटना से पीड़िता और उसका मंगेतर गहरे मानसिक आघात में आ गए।

मोबाइल जांच में मिले अहम सबूत

मामले की विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक गिरधारी साव ने की। जांच के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन जब्त किए गए।

वैज्ञानिक परीक्षण में मोबाइल से ऐसे डिजिटल साक्ष्य मिले, जिनसे पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाए जाने की पुष्टि हुई।

9 गवाह और 16 साक्ष्यों के आधार पर फैसला

विचारण के दौरान अदालत में पीड़िता, उसके मंगेतर सहित कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही 16 दस्तावेजी और भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

अदालत ने पाया कि आरोपियों ने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई और अश्लील सामग्री बनाकर उसे धमकाने का अपराध किया।

अदालत का सख्त रुख

न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-क, 354-ग और 509-क के तहत दोषी करार दिया। धारा 354-क और 354-ग में 3-3 वर्ष, जबकि धारा 509-क में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

हालांकि, अभियोजन पक्ष लूटपाट से जुड़ी धाराओं को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर सका।

एसएसपी का संदेश

Shashi Mohan Singh ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपराध करने वालों को प्रभावी विवेचना के जरिए न्यायालय से कठोर दंड दिलाना हमारी प्राथमिकता है।

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