मुंगेली। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष छापेमार अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मुंगेली शहर के बस स्टैंड के पास स्थित एक बिरयानी सेंटर में अवैध रूप से शराब बेचे जाने का मामला सामने आया। आबकारी टीम ने मौके से शराब जब्त कर संचालक को गिरफ्तार किया है।
ग्राहक बनकर पहुंची टीम, अवैध शराब बिक्री का हुआ खुलासा
जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर साय ने बताया कि विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और भोजनालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया। इसी दौरान बस स्टैंड के समीप संचालित एक बिरयानी सेंटर में ग्राहक बनकर जांच की गई, जहां अवैध शराब बिक्री की पुष्टि हुई।

कार्रवाई के दौरान 18 नग पाव गोवा व्हिस्की, कुल 3.24 बल्क लीटर शराब बरामद की गई। मामले में संचालक के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
मकान में शराब सेवन की सुविधा देने पर भी कार्रवाई
आबकारी विभाग ने जवाहर वार्ड क्षेत्र में एक मकान पर भी दबिश दी, जहां अवैध रूप से शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। मौके से शराब एवं अन्य सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36(क) के तहत कार्रवाई की गई।

वहीं सुरीघाट क्षेत्र में कृपाराम डांडे के घर से भी अवैध शराब बरामद हुई। इस मामले में भी आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिलेभर में वाहनों की सघन जांच, तस्करी रोकने पर फोकस
अभियान के दौरान बाहरी राज्यों से होने वाली अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए विभिन्न मार्गों और वाहनों की सघन जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान किसी वाहन से अवैध शराब या अन्य मादक पदार्थ बरामद नहीं हुए।
128 आबकारी प्रकरण दर्ज, कार्रवाई लगातार जारी
सहायक जिला आबकारी अधिकारी रवीन्द्र पाण्डेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक जिले में 128 आबकारी प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें अवैध शराब निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय से जुड़े मामले शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


