भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पंचायत सचिव दोषी: विजिलेंस कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, ₹20 हजार का जुर्माना

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सुंदरगढ़ | 22 मई 2026

जोडाकुदर ग्राम पंचायत में सरकारी राशि और चावल के दुरुपयोग मामले में आया फैसला

ओडिशा में भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई के तहत सुंदरगढ़ जिले के लाठीकटा ब्लॉक स्थित जोडाकुदर ग्राम पंचायत के पूर्व पंचायत सचिव के खिलाफ विजिलेंस मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। सरकारी नकदी और चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।

विजिलेंस जांच के बाद विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

मामले के अनुसार, जोडाकुदर ग्राम पंचायत, लाठीकटा ब्लॉक के पूर्व पंचायत सचिव अलेक्जेंडर एक्का के खिलाफ ओडिशा विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की थी।

जांच के बाद मामले में चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुंदरगढ़ स्थित विशेष विजिलेंस न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।

दो वर्ष की कारावास और आर्थिक दंड का आदेश

विशेष न्यायालय ने अलेक्जेंडर एक्का को दो वर्ष के कारावास और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला जोडाकुदर ग्राम पंचायत को आवंटित कार्यालय नकदी और चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ा बताया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन रोकने की प्रक्रिया भी शुरू होगी

मामले में दोषसिद्धि के बाद ओडिशा विजिलेंस ने कहा है कि अलेक्जेंडर एक्का के सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के कारण अब संबंधित सक्षम प्राधिकारी से उनकी पेंशन रोकने की प्रक्रिया के लिए संपर्क किया जाएगा।

यह कार्रवाई सरकारी संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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