पसान में शासकीय ग्राम सेवक आवास से अवैध कब्जा हटाने के आदेश, तहसीलदार ने 18 मई तक दिया अल्टीमेटम

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पसान (कोरबा)। तहसील पसान में शासकीय ग्राम सेवक आवास पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तहसीलदार न्यायालय पसान ने साजिद खान को नोटिस जारी कर 18 मई 2026 तक आवास खाली करने का स्पष्ट आदेश दिया है। निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाने पर बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है भूमि, फिर भी हुआ कब्जा

न्यायालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 35/तह./वाचक/2026 दिनांक 08.05.2026 के अनुसार ग्राम पसान प.ह.न. 03 स्थित खसरा नंबर 180/2, रकबा 0.024 हेक्टेयर भूमि पर बना यह आवास राजस्व अभिलेख में शासकीय संपत्ति के रूप में दर्ज है।

जांच में पाया गया कि इस शासकीय ग्राम सेवक आवास पर साजिद खान, निवासी पसान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निवास किया जा रहा था।

18 मई तक खाली करने का आदेश, नहीं तो होगी कार्रवाई

तहसीलदार न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह आवास ग्राम सेवक के लिए आरक्षित है और शासकीय संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा।

आदेश में कहा गया है कि 18 मई 2026 तक कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकतानुसार बल का उपयोग भी किया जा सकता है।

प्रशासन का कब्जा हटाओ अभियान तेज

राजस्व विभाग की ओर से बताया गया है कि जिले में शासकीय भूमि और भवनों पर अवैध कब्जे के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों की पहचान कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कदम से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

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