पेंड्रा में ससुराल पक्ष पर टंगिया से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी दामाद को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी धरम कोल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
घरेलू विवाद में भड़का दामाद, पत्नी की बहन पर किया पहला हमला
मामला गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम धनौली का है। जानकारी के अनुसार 29 सितंबर 2025 को आरोपी धरम कोल अपने ससुराल पहुंचा था। इसी दौरान घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने घर में रखी टंगिया उठाकर अपनी साली सुकवरिया बाई के सिर पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
बचाने आए सास-ससुर को भी नहीं छोड़ा, तीनों गंभीर घायल
घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे आरोपी के सास-ससुर बुधिया बाई और नानदाऊ कोल पर भी उसने टंगिया से हमला कर दिया। खूनी हमले में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में बिहारी लाल कोल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।
कोर्ट ने माना जान से मारने की नीयत से किया हमला
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने अपने फैसले में माना कि आरोपी ने घातक हथियार से जान लेने की नीयत से हमला किया था। हालांकि धारा 351(3) में आरोपी को संदेह का लाभ मिला, लेकिन धारा 109 के तहत तीन अलग-अलग हमलों में दोष सिद्ध पाया गया।
10 साल का कठोर कारावास, अर्थदंड भी लगाया गया
अदालत ने आरोपी धरम कोल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक मामले में 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


